चंडीगढ़. सतलुज-यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को तगड़ा झटका है, कोर्ट ने सतलुज लिंक पर हो रहे निर्माण कार्य के मामले में फैसला सुनाया है. सतलुज-यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में पंजाब कांग्रेस के सभी विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रमुख अमरिंदर सिंह को इस्तीफा भेज दिया है.
सतलुज-यमुना लिंक मामले पर कांग्रेस विधायक दल के डेप्युटी लीडर भारत भूषण ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के विधायकों ने अमरिंदर सिंह को इस्तीफा भेज दिया है, हम लोग शुक्रवार को विधानसभा स्पीकर को व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफा सौंप देंगे. साथ ही इस फैसले के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोकसभा को अपना इस्तीफा भेज दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 8 बड़ी बातें…
- कोर्ट ने सतलुज लिंक पर हो रहे निर्माण कार्य के मामले में फैसला सुनाया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा.
- नहर की जमीन किसानों को देना गलत
- समझौता रद्द करने का अधिकार पंजाब को नहीं है.
- पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 असंवैधानिक है
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पंजाब सरकार को एकतरफा कानून बनाने का अधिकार नहीं है.
- कोर्ट ने सतलुज यमुना संपर्क नहर मामले में राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये सवालों का नकारात्मक जवाब देते हुये कहा कि इस तरह अन्य राज्यों के साथ जल बंटवारे का समझौता रद्द करने का पंजाब का कानून अवैध है
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब अन्य राज्यों के साथ हुए समझौते से एकतरफा निर्णय करके बाहर नहीं जा सकता.