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सुप्रीम कोर्ट का सतलुज यमुना लिंक पर पंजाब को झटका, कहा- जारी रहेगा काम

सतलुज यमुना लिंक नहर से जल के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा.

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  • November 10, 2016 10:47 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

नई दिल्ली. सतलुज यमुना लिंक नहर से जल के बंटवारे को लेकर उपजे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल देवेंद्र सैनी ने कहा है कि कोर्ट का यह फैसला हरियाणा सरकार के पक्ष में है. इसके बाद साफ है कि हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल बंटवारे के विवाद में हरियाणा जीत गया है और अब पानी हरियाणा को मिलेगा. कोर्ट ने साफ़ किया है कि जल बंटवारे पर बने समझौते को तोड़ने का अधिकार पंजाब सरकार को नहीं है.

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गौरतलब है कि इस विवाद पर 2004 में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी गयी थी. इसके बाद न्यायधीश एआर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि नहर की ज़मीन किसानों को देना भी गलत है.

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इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि ‘अगर अदालत का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो पानी नहीं, अपने खून का एक-एक कतरा बहा देंगे.’

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