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इस राशि से ज्यादा के नोट बदलने पर आयकर रिटर्न से होगा मिलान, गलत पाए जाने पर लगेगा 200 % जुर्माना

भारत सरकार की ओर से बुधवार रात 500 और 1000 के नोट बंद किये जाने के ऐलान के बाद सभी के पास पुराने नोट बदलने के लिए 50 दिनों का समय है. ऐसे में यह भी देखने में आ रहा है कि लोग घरों में रखे अपने एक नम्बर के पैसे को लेकर भी परेशान है.

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  • November 10, 2016 7:46 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

नई दिल्ली. भारत सरकार की ओर से बुधवार रात 500 और 1000 के नोट बंद किये जाने के ऐलान के बाद सभी के पास पुराने नोट बदलने के लिए 50 दिनों का समय है. ऐसे में यह भी देखने में आ रहा है कि लोग घरों में रखे अपने एक नम्बर के पैसे को लेकर भी परेशान है.

यहां समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास 2.5 लाख से ज्यादा के नोट नहीं है तो चिंता की बात ही नहीं है क्योंकि इस राशि से ज्यादा के नोट जमा कराने पर ही घोषित आय से उसे मिलाया जाएगा. इसके अलावा अगर आपने टैक्स आदि समय पर भरा है तो  2.5 लाख से ज्यादा के नोट जमा कराने पर भी फ़िक्र करने की जरुरत नही है.

लेकिन अगर घोषित राशि से जमा की राशि नहीं मिली तो टैक्स और 200% तक हरजाना जामा करना पड़ेगा. इस बारे में राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया है कि ’10 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच जमा किए जाने वाले सभी पैसों की हमें रिपोर्ट्स मिलती रहेगी.’

इसका मतलब साफ़ है कि  2.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा करने पर आयकर रिटर्न से आपके द्वारा जमा कराई गयी राशि से मिलान होगा. उसके बाद ही कोई ऐक्शन लिया जाएगा. बता दें कि घोषित आय से किसी भी प्रकार के असंतुलन को टैक्स चोरी के तौर पर देखा जाता है.

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