नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने काले धन को रोकने के लिए जहां पुराने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं तो वहीं यह भी कहा है कि अगर कोई 50 दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा पैसे बैंक में जमा करवाता है तो उसे टैक्स के साथ-साथ जुर्माना भी देना होगा.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.5 लाख से ज्यादा के नोट बैंक में जमा करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग 2.5 लाख से ज्यादा पैसे जमा करवाने वाले हर खाते की रिपोर्ट रखेगा और इनकम टैक्स विभाग इसको पैसे जमा करने वाले के इनकम टैक्स रिटर्न्स से मिलाएगा, सही हिसाब ना मिलने पर जमाकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा करने वाले व्यक्ति का अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स से हिसाब सही नहीं मिलता है तो इसे कर चोरी माना जाएगा और टैक्स के साथ-साथ टैक्स एक्ट 270(ए) के तहत 200 फीसदी का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
बता दें कि प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर की शाम को घोषणा की थी कि रात 12 बजे के बाद से ही 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे. इन्हें बदलवाने की प्रक्रिया 11 नवम्बर से ही शुरू होगी. 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 30 दिसंबर 2016 तक बैंक या डाकघर के खाते में जमा कराए जा सकते हैं.