नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरजेडी के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को झटका दिया है. कोर्ट ने विधायक को बुधवार को सरेंडर करने का फरमान सुनाया है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. साथ ही कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर पीड़िता का बयान दर्ज कराने का आदेश सुनाया है.
बता दें कि इससे पहले 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. और उनकी जमानत रद्द करने की बिहार सरकार की अर्जी को खरिज कर दिया था.
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि राजबल्लभ यादव की जमानत को रद्द कर हिरासत में लिया जाय ताकि पीड़ित लड़की अपना बयान दर्ज करा सके. कोर्ट ने ये भी कहा है कि पीड़ित लड़की 24 अक्टूबर तक अपना बयान दर्ज कराएं.
बिहार सरकार का कहना था कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना ट्रायल के लिए कहा है. पीड़िता की जान को खतरा है जिसके कारण वो कोर्ट नहीं जा पा रही है. इसलिए अगली सुनवाई तक राजबल्लभ को कस्टडी ले लिया जाए ताकि पीड़िता कोर्ट में गवाही देने आ सके.
वही इस मामले पर राजवल्लभ का कहना है कि उन्हें अदालत की तरफ से नोटिस मिलने में देरी हुई इसलिए वो अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाए. उन्होंने हलफनामा दायर करने के लिए कुछ और वक्त मांगा है. उन्होंने कहा बिहार सरकार पीड़िता को सुरक्षा देने की बजाए उन्हीं पर आरोप लगा रही है.