नई दिेल्ली. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ फेरा मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है. माल्या पर कथित तौर पर फेरा उल्लंघन मामले में समन की तामील नहीं करने का आरोप है, जिसके बाद कोर्ट ने माल्या के खिलाफ वॉरंट जारी किया है.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि माल्या में देश के कानून के प्रति सम्मान की कमी है और भारत उसका देश लौटने का कोई इरादा नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है.
कोर्ट ने भारतीय विदेश मंत्रालय से कहा था कि वह लंदन में रह रहे विजय माल्या को वारंट भेजे. कोर्ट द्वारा बार-बार फरमान सुनाए जाने के बावजूद भी विजय माल्या कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं. ऐसे में उनकी पेशी के लिए कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिसे जल्द किया जाना चाहिए.
बता दें कि कोर्ट में माल्या के खिलाफ कोर्ट 2012 के चेक बाउंस मामले में सुनवाई चल रही थी. इस मामले को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी DIAL ने यह केस दायर किया था. बता दें कि माल्या जब किंगफिशर के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तब उनकी एयरलाइन्स ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड (DIAL) को कुल 7.5 करोड़ रुपए के चार चेक जारी किए थे. लेकिन एयरलाइन्स के बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होने की वजह से ये बाउंस हो गए. मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या को 4 नवंबर को हाजिर होने को कहा था.