नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट के बाद पीएफ के पैसों के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सरकार के नए नियम के मुताबिक कर्मचारियों को अब उसके रिटायरमेंट से पहले या रिटायरमेंट के दिन ही पीएफ का पूरा पैसा मिल जाएगा.
सेंट्रल पीएफ कमिश्नर डॉ. वीपी जॉय ने एक सर्कुलर जारी करके उन्होंने अपने सभी ऑफिसों को ऑर्डर दिया हैं. जिसके तहत मेंबर्स को रिटायरमेंट के दिन पीएफ और पेंशन का पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए रिटायर हो रहे मेंबर्स की मंथली लिस्ट तीन महीने पहले तैयार कर लेनी चाहिए. इस बारे में संबंधित मेंबर और एंप्लॉयर को भी जानकारी दी जानी चाहिए.
इसके साथ ही एम्प्लॉयर से कहा जाना चाहिए कि वे रिटायर हो रहे कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट की डेट से एक महिने पहले ही जमा करा दें.
इसके साथ ही रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन क्लेम फॉम पहले भेजा दिए जाए ताकि वह समय से इसे भर सके.
कर्मचारियों को यह क्लेम फॉर्म रिटायरमेंट के 14 दिन पहले इससे संबंधित ऑफिस में जमा कराना होगा.