नई दिल्ली. नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने आसाराम की दिल्ली के एम्स में इलाज कराने की याचिका को नहीं माना है और जोधपुर में ही इलाज कराने को कहा है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर पूछा अस्पताल में इलाज की क्या सुविधा है. अगली सुनवाई 21 नवम्बर को होगी.
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आसाराम को जोधपुर में ही इलाज कराना होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर पूछा अस्पताल में इलाज की क्या सुविधा है. बता दें कि आसाराम की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि उनका स्वास्थ्य खराब है, और वो दिल्ली के एम्स में इलाज कराना चाहते हैं. लेकिन कोर्ट ने आसाराम की दलीलों को मानने से इंकार कर दिया. साथ ही राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है.
इससे पहले आसाराम की तरफ से यह कहा गया कि जब तक सरकार जवाब नहीं देती तब तक उनको जमानत दे दी जाये लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया. इसके अलावा कोर्ट ने आसाराम को झटका देते हुए गुजरात मामले में जमानत की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया.
बता दें कि आसाराम को तबीयत खराब होने के चलते उन्हें जोधपुर से दिल्ली लाया गया था. उन्होंने केरल में आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने दिल्ली स्थित एम्स से उनकी स्वास्थ्य जांच कर मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए कहा था.