आदित्य सचदेवा केस : आरोपी रॉकी यादव की जमानत SC से खारिज, जाना होगा जेल

बिहार के बहुचर्चित रोडरेज मामले में आरोपी रॉकी यादव की जमानत को युप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने रॉकी को मामले में जमानत दे दी थी. जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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आदित्य सचदेवा केस : आरोपी रॉकी यादव की जमानत SC से खारिज, जाना होगा जेल

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  • October 28, 2016 6:44 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. बिहार के बहुचर्चित रोडरेज मामले में आरोपी रॉकी यादव की जमानत को युप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने रॉकी को मामले में जमानत दे दी थी. जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.  साल मई में गया में रोडरेज में आदित्य सचदेवा नाम के युवक की हत्या मामले में रॉकी मुख्य आरोपी है.  
 
बता दें कि रॉकी यादव जेडीयू से निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा है. उसके पिता बिंदी यादव आरजेडी के बाहुबली नेता हैं. रॉकी को जमानत मिलने से आदित्य सचदेवा के परिजनों ने निराशा जताई है. रॉकी को गुरुवार को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. बिहार सरकार ने उसकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. आदित्य सचदेवा के पिता श्याम सचदेवा ने बिहार सरकार से रॉकी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की गुजारिश की थी. उन्होंने कहा है कि अगर बिहार सरकार रॉकी की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो वह खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
 
बता दें कि इस साल 7 मई को ओवरटेकिंग को लेकर हुए विवाद में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या हुई थी. उस वक्त सचदेवा अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से घर लौट रहा था. इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और उसके बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हुई थी.
 
 
 
 

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