नई दिल्ली. बैंकों का लोन नहीं चुकाने पर डिफॉल्टर घोषित किे जा चुके शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को चार सप्ताह के अंदर अपनी पूरी संपत्ति का सही ब्यौरा देने का आदेश सुनाया है. माल्या को विदेशों की संपत्तियों का भी ब्यौरा देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को हलफनामा दायर कर देश-विदेश में जमा की गई सारी संपत्ति की जानकारी देने को कहा है.
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह (कंसोर्टियम) की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि पहली नजर में लग रहा है कि आपने कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं दिया है. लिहाजा 4 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर कर अदालत को अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा सौंपे.
कोर्ट ने ये भी कहा कि वो ये भी बताएं कि उन्होंने डियागो से मिले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया. बता दें कि विजय माल्या पर बैंकों का 9 हजार करोड़ बकाया है. उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन्स के लिए बैंकों से कर्ज लिया था. लेकिन एयरलाइन्स 2012 में बंद हो गई.