नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें उन्होंने गौरक्षा दलों पर सलवा जुडूम की तर्ज पर पाबंदी लगाने की मांग की है.
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और दूसरे राज्य की सरकारों को अगली सुनवाई में अदालत में अपना पक्ष रखने को भी कहा है.
याचिका में गौरक्षकों को दिए गए लाइसेंस को भी रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने गौरक्षकों को ट्रकों की चैकिंग के लिए लाइसेंस दिए हुए हैं.
बता दें कि ऊना में दलितों की पिटाई के बाद इस मामले ने सियासी रूप ले लिया है, जिसके बाद से ही गौहत्या के नाम पर गौरक्षक दलों की हिंसा को लेकर देश में बहस का दौर चल रहा है.