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देश में अब भीख मांगना नहीं होगा गैरकानूनी, हाईकोर्ट में सरकार पेश करेगी मसौदा

देश में अब भीख मांगना अपराध नहीं रह जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए ड्रॉफ्ट तैयार किया जा चुका है.

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  • October 21, 2016 7:35 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली.   देश में अब भीख मांगना अपराध नहीं रह जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए ड्रॉफ्ट तैयार किया जा चुका है.
 
कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस मौसदे में भिखारियों और बेघर लोगों के पुर्नवास की योजना की भी योजना बनाई गई है. अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए तारीख अब 23 नवंबर के लिए निश्चित की है.
 
आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा की बेंच में हो रही है.

गुरुवार को सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के वकील कौशल कुमार ने बेंच को बताया कि इस मसौदे को तैयार करने में कई लोगों, मंत्रालयों और विभागों की राय ली गई है.  इसके बाद इस मसले पर हुई बैठक में केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि गरीबों को सुरक्षा, आवास, खाना और स्किल बढ़ाने जैसे बिंदु इस विधेयक में होनी चाहिए.
 

वकील ने कहा कि केंद्र भिखारियों और बेघरो को छत मुहैया कराना चाहता है. सरकार की कोई मंशा नहीं है कि भीख मांगने पर लोगों को सजा दी जाए. इस मामले में विशेषज्ञों की राय भी ली गई हैं.

वहीं भीख मांगने को गैर-कानूनी मानने वाली बात सरकारी वकील ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं हैं लेकिन ऐसे मामलों में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 का पालन किया जाता रहा है. जिसके हिसाब से भीख मांगना गैर-कानूनी है.

इसके बाद बेंच ने वकील से अगली सुनवाई में ड्रॉफ्ट की कॉपी को लेकर आने के लिए कहा है इसके बाद ही इस बारे में उचित निर्देश जारी करने का फैसला किया है.
 

वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया कि दिल्ली में चौराहों और सार्वजनिक स्थलों से भिखारियों से हटाया जा रहा है और दिल्ली सरकार मदद भी कर रही है. 

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