नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि केस में राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई को रोकने की अपील की थी.
केजरीवाल पर पटियाला हाउस कोर्ट में अपराधिक मानहानि मामले में केस चल रहा है. इस मामले पर केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मानहानि केस और सिविल केस एक साथ नहीं चल सकता है इसलिए पटियाला कोर्ट में चल रहे मानहानि केस पर रोक लगाई जाए. बता दें कि केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है.
केजरीवाल ने 19 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 25 जुलाई को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या है जेटली मानहानि केस ?
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और आप के पांच नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आप नेता आशुतोष, संजय सिंह, दीपक वायपेयी, राघव चड्ढा और कुमार विश्वास शामिल हैं.
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) मामले में आप के इन पांच नेताओं और केजरीवाल ने अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बयान दिए थे, जिसके बाद जेटली ने इनके खिलाफ पटियाला कोर्ट में आपराधिक मानहानि केस और हाई कोर्ट में सिविल केस दाखिल किया था.