Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • SC से राजस्थान की अपील, चिंकारा शिकार मामले में सलमान को सरेंडर कराकर जेल भेजें

SC से राजस्थान की अपील, चिंकारा शिकार मामले में सलमान को सरेंडर कराकर जेल भेजें

चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इस मामले में हाईकोर्ट से सलमान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार ने सलमान को सरेंडर कराकर जेल भेजने का आदेश देने की अपील की है.

Advertisement
  • October 19, 2016 11:25 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इस मामले में हाईकोर्ट से सलमान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार ने सलमान को सरेंडर कराकर जेल भेजने का आदेश देने की अपील की है.
 
राजस्थान सरकार ने अपनी याचिका में अपील किया है कि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर निचली अदालत के फैसले को लागू करे और सलमान को सरेंडर करने का आदेश दे ताकि वो बाकी सजा काट सकें. सरकार का कहना है कि ट्रायल के दौरान मामूली विसंगियों की वजह से पूरे मामले को हल्का नहीं किया जा सकता. 
 
राजस्थान सरकार के मुताबिक हाईकोर्ट ने सलमान खान को पांच साल की सजा के फैसले को रद्द करने में गलती की है. अब सुप्रीम कोर्ट सलमान के खिलाफ दुलानी के बयान को मंजूर करे. सलमान के पास केस के चश्मदीद जिप्सी ड्राइवर हरीश दुलानी से जिरह के पूरे मौके पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने जान-बूझकर ऐसा नहीं किया.
 
 
याचिका में यहां तक कहा गया है कि हाईकोर्ट इस केस के पूरे हालात को देखने में नाकाम रहा जो बिना शक अभियोजन पक्ष के जरिए साबित करते हैं कि सलमान इस मामले में दोषी हैं. सलमान को निचली अदालत ने सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया था लेकिन हाईकोर्ट ने अति तकनीकी आधार पर फैसला दिया जो कानून में कहीं नहीं ठहरता. 
 
बता दें कि चिंकारा शिकार मामले में राजस्थान सरकार सलमान को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने 18 साल पुराने मामले में 25 जुलाई, 2016 को सलमान खान को बरी कर दिया था. अब राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

 

Tags

Advertisement