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कर्नाटक सरकार को SC का आदेश, अगले ऑर्डर तक तमिलनाडु को रोज देना होगा 2000 क्यूसेक पानी

सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल बंटवारे के मामले में आज कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि कोर्ट के अगले आदेश तक प्रतिदिन तमिलनाडु को 2000 क्यूसेक पानी देना होगा. कोर्ट ने दोनों राज्यों से इस मामले में शांति बनाए रखने को भी कहा है.

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  • October 18, 2016 11:22 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी के जल बंटवारे के मामले में आज कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि कोर्ट के अगले आदेश तक प्रतिदिन तमिलनाडु को 2000 क्यूसेक पानी देना होगा. कोर्ट ने दोनों राज्यों से इस मामले में शांति बनाए रखने को भी कहा है. मामले में सुनवाई कल यानी बुधवार को भी जारी रहेगी.
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ही राज्य शांति और सद्भाव बनाए रखें. दोनों राज्यों के लोगों से भी कहा है कि वे कानून अपने हाथ में न लें. कोर्ट ने कहा, ‘तमिलनाडु और कर्नाटक एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान की भावना रखें और सार्वजनिक सम्पति को नुकसान न पहुचायें.’
 
 
बता दें कि कोर्ट ने पहले भी कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु के लिए छोड़ने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कर्नाटक को 1 से 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि ऐसे हालात पैदा मत कीजिए कि कानून का गुस्सा टूट पड़े. कोर्ट के आदेशों का पालन होना ही चाहिए.
 
 
 

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