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सौम्या मर्डर केस में SC ने मार्कण्डेय काटजू को दिया पेश होने का आदेश, कहा कोर्ट मे आकर बहस में हिस्सा लें

सौम्या मर्डर केस में पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाये जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है. काटजू ने फेसबुक पर इस सम्बन्ध में एक पोस्ट किया था.

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  • October 17, 2016 3:43 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सौम्या मर्डर केस में  पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू  द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाये जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है. काटजू ने फेसबुक पर इस सम्बन्ध में एक पोस्ट किया था. 
 
इस पोस्ट में ही जस्टिस काटजू ने सुप्रीन कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाये थे. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में आकर बहस में हिस्सा लेने का कहा है. कोर्ट ने यहां तक कहा है कि सौम्या की मां और केरल की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से पहले जस्टिस काटजू का पक्ष सुना जाएगा. 
 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित  सौम्या रेप व मर्डर केस में दोषी गोविन्दाचामी की फांसी की सजा को रद्द कर दिया था. कोर्ट ने गोविन्दाचामी को सिर्फ रेप का दोषी माना था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले पर सौम्या की मां ने कहा था कि ये न्याय व्यवस्था की हार है. बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका. 
 
एक फरवरी 2011 को 23 साल की सौम्या पैसेंजर ट्रेन से शोरनुर जा रही थी. सौम्या महिलाओं के डिब्बे में अकेली थी. गोविन्दचामी भी महिलाओं के डिब्बे में चढ़ा और उसने सौम्या के साथ लूटपाट की. जब सौम्या ने विरोध किया तो गोविन्दचामी ने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था. इसके बाद वह भी ट्रेन से कूद गया और सौम्या के साथ बलात्कार किया. 
 
अगले दिन रेलवे ट्रैक के किनारे सौम्या जख्मी हालत में मिली थी. 6 फरवरी को इलाज के दौरान त्रिशूर के अस्पताल में उसकी मौत हो गई. गोविन्दसामी तमिलनाडु का रहने वाला है. वह आदतन अपराधी है. 2004 से 2008 के बीच वह आठ मामलों में दोषी साबित हो चुका है.
 

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