नई दिल्ली. स्मृति ईरानी के विवादित डिग्री मामले पर कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता हैं. स्मृति पर आरोप है कि उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान दायर अपने हलफनामे में गलत सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये थे.
इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्मृति ईरानी के सर्टिफिकेट मांगे थे. चुनाव आयोग ने आज सारे सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा करा दिए हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग ने ये सारे सर्टिफिकेट एविडेंस एक्ट की धरा 65 बी के तहत पेश करने को कहा था.
अदालत में दाखिल याचिका में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया था. आरोपों के मुताबिक स्मृति ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान-बूझकर गुमराह करने वाली जानकारी दी थी.
जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत अगर कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देता है, तो उसे सजा हो सकती है. स्मृति इस समय राज्य सभा संसद है. उन्होंने 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था.