नई दिल्ली. बिहार में शराबंदी कानून को रद्द किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. बिहार सरकार की याचिका पर शराब कंपनियों को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब मांगा है.
बता दें कि बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को पटना हाईकोर्ट ने
30 सितम्बर को गैरकानूनी घोषित किया था. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी. बिहार में शराबबंदी कानून को इसी साल अप्रैल में लागू किया था. हालांकि हाईकोर्ट के शराबबंदी कानून को रद्द करने का कोई खास फायदा जनता को नहीं मिला.
2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती के दिन ही
बिहार सरकार शराबबंदी का नया कानून लागू कर दिया है. इस कानून के प्रावधानों मे ‘घर में शराब पीने या बरामद होने पर परिवार के सभी व्यस्क लोगों को जेल’ और कानून का लगातार उल्लंघन करते रहने पर ‘पूरे गांव या शहर पर सामूहिक जुर्माना’ आदि शामिल हैं.