नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि तीस्ता और उसके पति को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला बडी़ बेंच को सौंप दिया है. इससे पहले 19 फरवरी को तीस्ता की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने पुलिस को दोनों को गिरफ्तार ना करने का निर्देश दिया था. तीस्ता ने गुजरात हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
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