धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में खेतान को SC से राहत नहीं

धार्मिक भावनाएं भडकाने के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने खेतान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें खेतान ने हेट स्पीच IPC 295 A यानी धार्मिक भावनाएं भडकाने के विरुद्ध कानून को चुनौती दी थी. साथ ही मामले को बड़ी बैंच को भेजने की अपील की थी.

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धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में खेतान को SC से राहत नहीं

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  • October 3, 2016 8:25 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. धार्मिक भावनाएं भडकाने के आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने खेतान की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें खेतान ने हेट स्पीच IPC 295 A यानी धार्मिक भावनाएं भडकाने के विरुद्ध कानून को चुनौती दी थी. साथ ही मामले को बड़ी बैंच को भेजने की अपील की थी. 
 
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बता दें कि पंजाब में खेतान पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था. जिसके बाद उनके खिलाफ हेट स्पीच IPC 295 A के तहत मामला दर्ज किया था. इसके खिलाफ खेतान ने सुप्रीम कोर्ट मेंम याचिका दाखिल करके अपने उपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए धारा IPC 295 A  को चुनौती दी थी.
 
क्या है मामला?
बता दें कि रविवार को अमृतसर में केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी ने पंजाब के लिए घोषणापत्र जारी किया था. इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने कहा था कि पंजाब के लोगों को इस घोषणा पत्र पर उतना ही यकीन करना चाहिए जितना वो गुरुग्रंथ साहिब पर करते हैं. जिसके बाद से घोषणापत्र की तुलना गुरुग्रंथ साहिब से करने को लेकर अकाली गुस्से में हैं. 
 
‘आप’ MLA पर पंजाब में हिंसा की साजिश का आरोप 
वहीं दूसरी ओर घोषणापत्र पर हरमिंदर साहिब के साथ झाड़ू की तस्वीर लगाए जाने पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया. अकाली दल ने इसे सिखों और उनकी आस्था का अपमान बताया और जगह-जगह आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है.
 
 
 

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