नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों पर कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल करने में हो रही देरी के चलते दिल्ली सरकार पर 25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
दिल्ली में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों पर दायर की गयी एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई हैं. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, “जब लोग मर रहे है तो आपको 24 घंटे का समय क्यों चाहिए. ये आपकी मंशा थी कि आपने मामले को हल्के में लिया और शनिवार को हलफनामा दाखिल नहीं किया. आपको पूरी रात जगकर हलफनामा तैयार कर दाखिल करना चाहिए था. हमने आपको हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त भी दिया था ताकि आप उन अधिकारियों के नाम बता सकें जो आपकी बात नहीं मान रहें.”
कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री ‘सत्येंद्र जैन’ पर भी जुर्माना लगाया है. दिल्ली सरकार को एक और झटका देते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हेल्थ सेकेट्री को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट में दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया क्योंकि हेल्थ सेकेट्री की ओर से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने ये इजाजत मांगी थी. दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र दिल्ली सरकार के अधिकारी के लिए हलफनामा क्यों दायर करना चाहता है. दिल्ली सरकार ने कहा कि वो कल हलफनामा दाखिल कर देंगे. मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.