नई दिल्ली. 2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए मामले के दो मुख्य दोषियों विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में सह-दोषी सुखदेव पहलवान को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें सभी दोषियों को 30 साल की सजा सुनाई थी.
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायलय ने तीनो आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए 25 साल कैद के साथ सबूतों को नष्ट करने के लिए 5 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई थी. दोषियों द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ़्तों के अंदर जवाब देने को कहा था. उच्चतम न्यायालय ने 17 अगस्त 2015 को विकास, विशाल और सुखदेव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और कहा था कि इस देश में ‘केवल अपराधी ही न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं.’
नीतीश की हत्या 2002 में 16-17 फरवरी की रात को दिल्ली में की गयी थी. दरअसल नीतीश के प्रेम सम्बन्ध बाहुबली नेता डी.पी. यादव की पुत्री भारती यादव से थे. जिससे भारती का भाई विशाल यादव खुश नही था और उसने अपने चचेरे भाई विकास और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर नीतीश की हत्या कर दी थी. उच्च न्यायालय ने इस हत्या को झूठी शान के लिए की गयी हत्या बताया था और दोषियों पर 54-54 लाख रुपय का जुर्माना भी लगाया था.