नई दिल्ली. झारखंड हाईकोर्ट में बाल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इसी के साथ झारखंड हाईकोर्ट देश की पहली लोक अदालत की शुरुआत करने वाला कोर्ट बन गया है. इसमें आपराधिक मामलों में फंसे नाबालिगों को जल्द न्याय मिलेगा.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंदर सिंह ने बाल लोक अदालत की शुरूआत करते हुए कहा कि लोक अदालत में मामले का निष्पादन सुलह के आधार पर होता है. जिससे पुलिस की परेशानी के साथ-साथ खर्च भी कम होगा. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे में सबका फर्ज बनता है कि इसे सफल बनाने और अधिक से अधिक मामलों के निषपादन में सहयोग करें.
रिपोर्ट्स के अनुसार, पहली बार लोक अदालत में 864 मामलों का सुलझाया गया है, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड के 295 मामले और बाल कल्याण समिति से जुड़े 569 का शामिल हैं.