नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू नौकरों के उत्पीडन मामले में आरोपी राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा को राहत दी है. कोर्ट ने शशिकला की गिरफ्तारी पर 6 हफ्ते की रोक लगा दी है. साथ ही मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु हाईकोर्ट को निर्देश जारी किया है कि वो निष्कासित AIDMK सांसद पुष्पा की अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द फैसला ले.
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट याचिका पर सर्वोच्च अदालत के फैसले से प्रभावित हुए बिना ही फैसला. बता दें पुष्पा ने तमिलनाडु हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है.
मुख्य न्यायधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान टिपण्णी करते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार गिरफ्तारी को लेकर इतनी उतावली क्यों है? पुष्पा के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब शशिकला पुष्पा ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो सीएम जयललिता ने उन्हें थप्पड़ मारा और इसी के बाद से उन पर झूठे मुक़दमे भी लगाए जा रहे हैं.
बता दें कि पुष्पा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों पर उनकी दो घरेलू नौकरानियों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है.