पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रताप और शहाबुद्दीन से पूछा, क्यों न दर्ज की जाए आपके खिलाफ एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव और शहाबुदीन से पूछा है कि क्यों न उनके ख़िलाफ़ राजदेव के हत्यारे भगोड़े आरोपी को शरण देने पर FIR दर्ज़ की जाये. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार, सीबीआई, शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.

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पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रताप और शहाबुद्दीन से पूछा, क्यों न दर्ज की जाए आपके खिलाफ  एफआईआर

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  • September 23, 2016 8:19 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव और शहाबुदीन से पूछा है कि क्यों न उनके ख़िलाफ़ राजदेव के हत्यारे भगोड़े आरोपी को शरण देने पर FIR दर्ज़ की जाये.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार, सीबीआई, शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है.  
 
सीबीआई से भी मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जाँच की प्रगति रिपोर्ट मांगी और पूछा मामले की सुनवाई क्यों न सीवान से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाये. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिवान SP को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है. मामले की सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी.
 
पत्रकार की पत्नी ने दी है याचिका
दरअसल  मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि उनके पति की हत्या के  मामले की सुनवाई  सीवान से  दिल्ली ट्रांसफर की जाए.

इसके अलावा आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ हत्याकांड में शामिल आरोपी को शरण देने के मामले में केस दर्ज करने की भी मांग की गई है.  

अर्जी में कहा गया है कि शिकायती महिला ने मामले में शूटर के अलावा शाहबुद्दीन पर भी आरोप लगाया था लेकिन पुलिस ने शहाबुद्दीन को नामजद नहीं किया. 

 
क्या है मामला
गौरतलब है कि 13 मई 2016 को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.  इस मामले में नगर थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया. 

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