30 सितंबर के बाद केंद्र सरकार काला धन रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी करने जा रही है. काला धन रखने वालों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है. इस दिन लोग वह संसद में काला धन को लेकर पास किए गए विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अपने अघोषित रुपए की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे सकते हैं.
नई दिल्ली. 30 सितंबर तक काला धन को सफेद नहीं किया तो आयकर विभाग वाले कभी भी आपके घर आकर कालिख पोत देंगे यानी आप कानून के तगड़े शिकंजे में फंस सकते हैं.
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30 सितंबर तक अगर आप पास काला धन है तो उसे आप तुरंत घोषित करें. आयकर विभाग उसमें 45 फीसदी का टैक्स लगाकर बची राशि वापस कर देगा. नियम के मुताबिक काला धन घोषित करने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा.
जांच एजेंसियों ने कर ली है कार्रवाई की तैयारी
इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियों ने कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है. एक अधिकारी ने बताया कि उन लोगों ने इस बीच कई तरह की सूचनाएं इकट्ठी कर ली हैं. विभाग 30 सितंबर के बाद बड़ी कार्रवाई के मूड में है.
इसके लिए अलावा विभागों की ओर से 7 लाख लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है. अगर यह लोग 30 सितंबर तक खुद से टैक्स जमा नहीं करते हैं तो कानून के शिकंजें में फंस जाएंगे.
पीएम मोदी दे चुके हैं चेतावनी
काला धन रखने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चेतावनी दे चुके हैं. उन्होंने साफ कहा है कि 30 सितंबर लोग अपने छिपे धन की जानकारी दें, नहीं तो उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पीएम मोदी ने कहा ‘ हमने काला धन घोषित करने के लिए एक रास्ता दिया है. अगर 30 सितंबर तक जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का दोष मुझे न देना.
क्या मिलेगी सजा
बेनामी लेन-देन (रोकथाम) संशोधित बिल – 2015 के मुताबिक भारी जुर्माना और सात साल तक कैद की सजा मिल सकती है.