SC का शहाबुद्दीन को नोटिस, पूछा- क्यों ना जमानत रद्द कर दी जाएं

नई दिल्ली. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 11 साल बाद जेल से छूटे पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. बिहार सरकार और चंदा बाबू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर जबाव मांगा हैं. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.   इनख़बर […]

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SC का शहाबुद्दीन को नोटिस, पूछा- क्यों ना जमानत रद्द कर दी जाएं

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  • September 19, 2016 8:43 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 11 साल बाद जेल से छूटे पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. बिहार सरकार और चंदा बाबू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर जबाव मांगा हैं. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
 
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आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार और कथित तौर पर शहाबुद्दीन के द्वारा मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी किया है. नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जाये जिसमें शहाबुद्दीन को जमानत दी गई है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
 
बता दें कि बिहार सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दिखल कर मांग की थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ ग़ैर जमानती वारंट जारी किया जाये और तत्काल प्रभाव से उनको हिरासत में लिए जाये. वही चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले का ट्रान्सफर बिहार से बाहर किया जाये. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी आदेश जारी करने से पहले हम शहाबुद्दीन के पक्ष को सुनेंगे. मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद क्षेत्र में सनसनी और डर का माहौल बन गया है. 
 
 
 

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