नई दिल्ली. पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को जमानत रद्द करने के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा. 7 सितम्बर को शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. इसके खिलाफ बिहार सरकार और प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की है. कोर्ट में दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई होगी. प्रशांत भूषण ने तीन बेटों को गंवाने वाले चंदा बाबू की तरफ से याचिका दायर की है.
दोनों ही याचिकाओं में कहा गया है कि शहाबुद्दीन को रिहा करने का पटना हाईकोर्ट का फैसला गलत है. बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य का पक्ष सही से नहीं सुना. साथ ही गवाहों की सुरक्षा से संबंधित अदालत द्वारा पहले जताई गई सारी चिंताओं को दरकिनार करके जमानत दी गई है.
वहीं प्रशांत भूषण ने चंदा बाबू की तरफ से याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि सीवान से चार बार सांसद रहे शहाबुद्दीन के खिलाफ 58 आपराधिक मामलें दर्ज हैं जिनमें आठ मामलों में उसे दोषी भी करार दिया गया है. साथ ही दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, इसके बावजूद शहाबुद्दीन को जेल से बाहर निकलने दिया गया.
शहाबुद्दीन ने इन याचिकाओं पर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत रद्द करता है तो वो जेल जाने को तैयार हैं. चंद्रकेश्वर प्रसाद के तीन बेटों की हत्या के पीछे कथित तौर पर शहाबुद्दीन का हाथ बताया जा रहा है. सीवान प्रशासन ने भी बिहार सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शहाबुद्दीन के जेल से लौटने के बाद से सीवान में दहशत का माहौल है. 11 साल बाद बीते 7 सितम्बर को शहाबुद्दीन को जेल के बाहर आया था.