नई दिल्ली. एयरसेल मेक्सिस केस में आरोपी पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन को कोर्ट से बड़ा धझटका लगा है. पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों भाइयों की याचिका को खारिज कर दिया है. दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि पर 2जी की विशेष अदालत में मुकदमा चलेगा. मारन बंधुओं ने 2जी की विशेष अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी और कहा था उनका मामला 2 जी घोटाले से जुड़ा नहीं है. इसलिए मामले की सुनवाई 2 जी की विशेष अदालत में नहीं हो सकती.
बता दें कि एयरसेल मेक्सिस केस में मारन बंधुओं पर 742 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है. ईडी ने मारन बंधुओं, कलानिधि की पत्नी कावेरी कलानिधि, मेसर्स साउथ एशिया एफएम लिमिटेड (एसएएफएल) के प्रबंध निदेशक के षणमुगम, दो कंपनियों मेसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड (एसडीटीपीएल) और एसएएफएल को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत आरोपी बताया है.
जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में एफआईपीबी की मंजूरी से संबंधित जांच और संबद्ध मामले पीएमएलए (मनी लांड्रिंग निरोधक कानून) के तहत आगे जांच का विषय है. जांच एजेंसी ने यह आरोप लगाया है कि मॉरीशस स्थित कंपनियों ने दयानिधि के लिए दो कंपनियों एसडीटीपीएल तथा एसएएफएल को 742.58 करोड़ रुपए की अवैध राशि उपलब्ध कराई.