कावेरी विवाद : SC की कर्नाटक को थोड़ी राहत, हर दिन छोड़ना होगा 15 की जगह 12 हज़ार क्यूसेक पानी

कावेरी जल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को थोड़ी फौरी राहत दी है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने 5 सितंबर को दिए आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि तमिलनाडु के लिए अब हर दिन 15 की जगह 12 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाए.

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कावेरी विवाद : SC की कर्नाटक को थोड़ी राहत, हर दिन छोड़ना होगा 15 की जगह 12 हज़ार क्यूसेक पानी

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  • September 12, 2016 8:11 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
चेन्नई. कावेरी जल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को थोड़ी फौरी राहत दी है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने 5 सितंबर को दिए आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि तमिलनाडु के लिए अब हर दिन 15 की जगह 12 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाए. 
 
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बता दे कि पहले कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी का 15 हज़ार क्यूसेक पानी रोजाना तमिलनाडु को देने का आदेश सुनाया था. कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद से कर्नाटक के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था. आज की सुनवाई के दौरान कर्नाटक ने तमिलनाडु को रोजाना 15 हजार क्यूसेक पानी देने में असमर्थता जाहिर की और कहा कि वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पाएगा जिसके बाद कोर्ट ने कर्नाटक को थोड़ी राहत देते हुए नया आदेश सुना दिया. 
 
बता दें कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से कर्नाटक के कई शहरों में हिंसा का दौर जारी है. रविवार को बैंगलुरू में एक 22 साल के एक तमिल छात्र को पीटा गया जिसके बाद उसका वीडियो भी उतारा गया. छात्र पर आरोप है कि उसने कन्नड़ अभिनेताओं पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणियां की थीं. इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैय्या ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले अभियान ना चलाए जाएं.
 
 
 
 
 

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