पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया, उमर और अनिर्बान को दी रेगुलर जमानत

राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने JNUSU अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को देशद्रोह के मामले में रेग्युलर बेल दे दी है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत दी है.

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पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया, उमर और अनिर्बान को दी रेगुलर जमानत

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  • August 26, 2016 5:27 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने JNUSU अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को देशद्रोह के मामले में रेग्युलर बेल दे दी है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत दी है. ये सभी अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत पर बाहर थे. कोर्ट ने ये जमानत उन्ही शर्तों पर दी है जिन पर हाई कोर्ट ने पहले अंतरिम जमानत दी थी.

 
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इस मामले में दिल्ली पुलिस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी)  नियुक्त किए गए वकील शैलेंद्र बब्बर से कोर्ट ने पूछा कि जब आपकी जांच सही से चल रही है, तो ऐसा क्या है कि जमानत रद्द कराने की जरुरत है ? वह चल रही जांच में कोई बाधा पैदा नहीं कर रहे. 
 
कन्हैया को मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत 3 सितंबर को पूरी हो रही है. इसीलिए पटियाला कोर्ट में उसने अर्जी लगायी थी. बता दें कि कन्हैया कुमार को 8 फरवरी को JNU कैंपस में कार्यक्रम के दौरान तथाकथित तौर पर लगे राष्ट्र विरोध नारों के मामले में देशद्रोह के मामले में 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. 

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