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18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं ले सकते दही-हांडी में भाग : SC

महाराष्ट्र के दही-हांडी उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के भाग लेने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि दही-हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

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  • August 17, 2016 8:41 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. महाराष्ट्र के दही-हांडी उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है. कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के भाग लेने पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि दही-हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 
 
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कोर्ट ने मामले में आदेश देते हुए कहा कि दही-हांडी की ऊंचाई पिरामिड की 20 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए. वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह कहा गया कि दही-हांडी का उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण उत्सव में उनके बाल लीला को दर्शाया जाता है.
 
 
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने भगवान कृष्ण को मक्खन चुराते हुए तो सुना था, लेकिन भगवान कृष्ण को पिरामिड में करतब दिखाते हुए कभी कोई किस्से और कहानियां नहीं सुनी है, जिसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखते हुए यह अहम फैसला सुनाया है. 

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