नई दिल्ली. ऑनलाइन हुई फ्रॉड में अब आपके पैसे कतई नहीं डूबेंगे, क्योंकि इसकी भरपाई अब आपका बैंक करेगा. हालांकि इसके लिए आपको हुई कटौती के 3 दिन के भीतर बैंक को सूचित करना होगा.
इसका आदेश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि यदि बैंक के ग्राहक ने ट्रांजेक्शन नहीं किया है और उसे ट्रांजेक्शन का मैसेज या ई-मेल मिलता है तो उसकी भरपाई संबंधित बैंक करेंगे. आरबीआई ने कहा कि यदि बैंक कटे हुए पैसे की वापसी 90 दिनों के अंदर करना होगा, साथ इन दिनों का ब्याज भी ग्राहक को देना होगा.
हालांकि आरबीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि ग्राहक खुद ही किसी व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल्स देता है तो ऐसी स्थिति में कटौती की जिम्मेदारी ग्राहक की होगी ना कि बैंक की. आरबीआई ने यह फैसला हाल के सालों में बढ़ती ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए लिया है.