Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • तिरंगे के साथ क्या-क्या करना जुर्म है, पढ़ लीजिए नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है

तिरंगे के साथ क्या-क्या करना जुर्म है, पढ़ लीजिए नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है

15 अगस्त नज़दीक है और इस दिन कई लोग तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना जाहिर करेंगे. लेकिन ऐसा ना हो कि तिरंगा गलत ढंग से फहराकर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं.

Advertisement
  • August 12, 2016 10:51 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. 15 अगस्त नज़दीक है और इस दिन कई लोग  तिरंगा फहराकर देशभक्ति की भावना जाहिर करेंगे. लेकिन ऐसा ना हो कि तिरंगा गलत ढंग से फहराकर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं. दरअसल भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है. ऐसें में राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले फ्लैग कॉड ऑफ़ इंडिया की जानकारी होना जरुरी है.
 
इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड ऐप्प | फेसबुक | ट्विटर
 
1. फ्लैग कॉड ऑफ़ इंडिया के अनुसार प्लास्टिक का झंडा फहराने की मनाही है. झंडा सिर्फ कॉटन, सिल्क या खादी का होना चाहिए.
2. प्लास्टिक की जगह कागज का झंडा फहराया जा सकता है.
3. फहराया जाने वाला झंडा क्षतिग्रस्त ना हो.
4. इतना ही नहीं झंडे का आकार रेकटगल और अनुपात 3:2 होना चाहिए.
5. इसके अलावा झंडे का इस्तमाल यूनिफार्म पर सजावट के सामान के लिए किया जाना भी गलत है.  
6. भारतीय ध्वज सहिंता के अनुसार झंडा जमीन से छूना नहीं चाहिए.
7. ऐसे ध्वज को फहराया जाना भी इस क़ानून के अनुसार अपराध है जिसका रंग उड़ चुका हो.
8. तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहन लेना भी ग़लत है.
 
बता दें कि ऐसा करने पर जेल भेजे जाने का प्रावधान है. जिसे कि जुर्माने सहित 3 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है. 
 

Tags

Advertisement