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सुप्रीम कोर्ट ने छोटी डीजल कारों पर भी लटकाया 1% पर्यावरण सेस का खतरा

प्रदूषण रोकने के मकसद से दिल्ली-NCR में 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल कार और SUV के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने 1% पर्यावरण सेस की शर्त के साथ हटा ली है लेकिन अपने आदेश में इशारा कर दिया कि छोटी डीजल कारों पर भी इस तरह का सेस लगाया जा सकता है.

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  • August 12, 2016 9:40 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. प्रदूषण रोकने के मकसद से दिल्ली-NCR में 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल कार और SUV के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने 1% पर्यावरण सेस की शर्त के साथ हटा ली है लेकिन अपने आदेश में इशारा कर दिया कि छोटी डीजल कारों पर भी इस तरह का सेस लगाया जा सकता है.
 
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल कार और एसयूवी के दिल्ली-एनसीआर में रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया था. रोक के खिलाफ मर्सिडीज कंपनी ने अपनी अपील में गाड़ियों की बिक्री पर 1 परसेंट पर्यावरण सेस देने की पेशकश की थी जिसे कोर्ट ने मानते हुए वो रोक हटा ली है.
 
कोर्ट ने आदेश में साफ किया है कि आरटीओ वाले तब तक ऐसी किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें ग्रीन सेस यानी गाड़ी के एक्स शोरूम कीमत का 1 प्रतिशत जमा कराने की रसीद न दिखाई जाए. कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सरकारी बैंक में इस सेस को जमा कराने के लिए खाता खोलने का आदेश दिया है.
 
कोर्ट ने फिलहाल तो 1 परसेंट सेस के साथ 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली कार और एसयूवी के दिल्ली-एनसीआर में रजिस्ट्रेशन को हरी झंडी दे दी है लेकिन ये भी कहा है कि वो आगे ये तय करेगा कि क्या ये सेस 1 परसेंट से ज्यादा रखा जाना चाहिए या नहीं. कोर्ट ने छोटी डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर भी इसी तरह 1 परसेंट सेस लगाने के मसले पर कहा है कि वो आगे इस पर फैसला करेगा.
 

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