पटना. बिहार में कड़ा शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब रखने या पीने वाले लोगों के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के बीच एक गांव के हर परिवार पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने की खबर आई है क्योंकि उस गांव से प्रशासन ने शराब की बोतलें बरामद की हैं.
राज्य में लागू शराबबंदी कानून में ऐसा प्रावधान है कि किसी घर से शराब मिलने पर उस परिवार के सारे बालिग लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस कानून में ये भी प्रावधान है कि शराबबंदी का उल्लंघन करने पर किसी गांव पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में जिला प्रशासन ने एक गांव में अवैध शराब मिलने पर पूरे गांव पर ही जुर्माना लगा दिया है. इस तरह से गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगने लगा तो तय है कि ये नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की ओर बढ़ेगा.
नालंदा के डीएम त्यागराज एसएम ने मीडिया से बताया कि प्रशासन ने कैलाशपुरी गांव से शराब की बोतलें बरामद की हैं इसलिए गांव के हर घर पर 5000-5000 रुपए का सामूहिक जुर्माना लगाया गया है. डीएम ने बताया कि इस गांव से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था.
बिहार में नीतीश सरकार ने 5 अप्रैल को पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी. किसी गांव या कस्बे में एक समूह के द्वारा शराबबंदी का उल्लंघन करने पर पूरे गांव या कस्बे पर सामूहिक जुर्माना लगाने का प्रावधान ‘बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक, 2016’ में किया गया है. यह बिल 1 अगस्त को विधानमंडल में पास किया गया था.