नई दिल्ली. पूर्व बीएसपी विधायक मोहम्मद इकबाल पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीडीटी को लताड़ लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तीन महीने में इकबाल पर लगे नकली कंपनियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है.
मोहम्मद इकबाल बीएसपी से विधान परिषद् के सदस्य थे. फिलहाल उनपर गैरकानूनी तरीके से रेत उत्खन्न करने के आरोप लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी जांच करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
जांच अधिकारी ने शुरुआती जांच में पाया है कि इकबाल की 111 कंपनियां फर्जी हैं और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था.