नई दिल्ली. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एसीबी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एसीबी को दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके […]
नई दिल्ली. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एसीबी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एसीबी को दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया था. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके तीन हफ्तों में जवाब मांगा है. हालांकि कोर्ट ने नोटिफिकेशन के मामले में कहा है कि हाईकोर्ट खुद इस पर फैसला ले सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई दख्ल नहीं करेगा. सुप्रीम कोर्ट अब केवल एंटी करप्शन ब्रांच का दायरा क्या है इस पर सुनवाई करेगा. नोटिफिकेशन के मामले को लेकर हाईकोर्ट ही सुनवाई करेगा.
इससे पहले हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि एसीबी दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. दिल्ली पुलिस के गिरफ्तार कांस्टेबल अनिल कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी. एसीबी ने आरोपी अनिल कुमार को एक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में अफसरों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर विवाद है.