नई दिल्ली. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अब सस्ते में नहीं छूटेंगे. ट्रैफिक नियमों को सख्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है. विधेयक में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रस्ताव किए गए हैं. नए नियमों के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगेगा.
हिट एंड रन के मामले में मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर अब दो लाख रुपए कर दिया गया है. सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अब 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकेगा.
वाहन चालकों के लिए अब बीमा कराना जरूरी होगा. बिना बीमे के गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा उसे तीन महीने तक के लिए जेल भी हो सकती है. बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर दो हजार का जुर्माना लगेगा और तीन महीने के लिए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा.
बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे लाखों निर्दोष लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकेगा. विधेयक के अनुसार, यदि कोई बच्चा गाड़ी चलाते समय दुर्घटना करता है, तो उसके पिता या अभिभावक को गुनहगार माना जाएगा. इसके अलावा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.