पटना. बिहार टॉपर्स घोटाले के आरोपी रूबी राय को जमानत मिल गई है. जुवेनाइल कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए रूबी को जमानत दी. बता दें कि इससे पहले 27 जुलाई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मामले में सुनवाई करते हुए रूबी की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी.
SIT ने किया था गिरफ्तार
बीते दिनों रूबी को फिर से एग्जाम देने के लिए कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किया था मगर वह परीक्षा देने नहीं पहुंची, जिसके बाद बिहार पुलिस ने री-एग्जाम देने पहुंची रूबी को एग्जाम के बाद गिरफ्तार किया.
‘मैंने कैसे टॉप किया, मुझे पता नहीं’
रूबी ने एसआईटी के सामने पूछताछ में कहा था, ‘मैं परीक्षा देने जाती थी, जो भी आता था लिखा, लेकिन टॉप करने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता.’ रूबी ने बताया कि उसके पिता और चाचा ने क्या सेटिंग की पता नहीं. वह तो सिर्फ सेकेंड डिविजन में पास होना चाहती थी.
कैसे खुला मामला
रूबी को आर्ट्स में 500 में से 485 मार्क्स मिले थे लेकिन टीवी चैनलों पर वो पॉलिटिकल साइंस को प्रॉडिकल साइंस कहते सुनी गई. वह ये भी नहीं बता सकीं कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते क्या हैं? इसके बाद ही यह टॉपर स्कैम सामने आया. रिव्यू टेस्ट में भी फेल हो जाने पर उसका रिजल्ट रद्द कर दिया गया.