नई दिल्ली. हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते, कानून बनाना संसद का काम है, हमारा नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी किसी उम्मीदवार की दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की. सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा अगर ऐसा कोई कानून है जिसमें कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता तो हम इस पर विचार कर सकते है. लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है.
कोर्ट ने कहा हम संसद के बनाये कानून को हम देख सकते है कि वो ठीक है या नहीं लेकिन कानून नहीं बना सकते. जिसपर याचिकाकर्ता ने कहा उन्होंने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की थी लेकिन उन्होंने कोई करवाई नहीं की.
तब कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग की भी हमारी तरफ ही एक सीमा है जिसके आगे वो नहीं जा सकता. कोर्ट ने ये भी कहा कानून ये कहता है अगर आप दो सीटों से चुनाव जीतते हो तो एक सीट खाली करनी होगी और इस कानून का पालन भी होता है. ये कहते हुए कोर्ट ने याचिका को ख़ारिज कर दिया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई थी की किसी भी उम्मीदवार के दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए.