नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों की मांग पर फरार बिजनेसमैन विजय माल्या के खिलाफ नोटिस जारी कर संपत्ति का खुलासा करने की मांग की है. कोर्ट ने यह नोटिस माल्या के खिलाफ दायर अदालत की अवमानना की याचिका पर जारी किया है.
कोर्ट ने माल्या से वसूली के लिए ट्रिब्यूनल को और वक्त दिया है. ट्रिब्यूनल ने कोर्ट से वसूली के लिए और अधिक समय की मांग की थी. पहले ट्रिब्यूनल को दो महीने का समय दिया गया था, जो कि खत्म होने वाला था.
दायर की गई याचिका में कहा गया है कि सु्प्रीम कोर्ट के आदेश पर माल्या ने सील कवर में संपत्ति का जो भी ब्योरा दिया था वो गलत है.
क्या है मामला ?
बता दें कि माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स पर 17 भारतीय बैंकों का 9 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है. माल्या भारत छोड़ कर लंदन जा चुके हैं.