नई दिल्ली. 2010 में पुणे में हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी मिर्जा हिमायत को नोटिस जारी किया. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इस मामले में एकमात्र दोषी मिर्ज़ा हिमायत बेग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों से बरी कर दिया था जबकि एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने अपील में कहा है कि बेग के मामले में बोंबे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया जाए और फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए.
बता दें कि मिर्जा हिमायत बैग को आतंकवादी गतिविधियों के तहत दोषी मानते हुए विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिमायत बैग को आतंकवादी गतिविधियों से बरी कर दिया था. विस्फोटक रखने के लिए एक्सप्लोसिव सब्सटांस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. सरकार का कहना है कि हिमायत बैग के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद हाईकोर्ट ने उसको बरी कर दिया था. हिमायत बैग इस समय जेल में बंद है.