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चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार को बताना चाहिए आय का स्रोत: SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में उम्मीदवार को अपनी आय ही नहीं, बल्कि आय के स्रोत की भी जानकारी देनी होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.

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  • July 19, 2016 8:00 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में उम्मीदवार को अपनी आय ही नहीं, बल्कि आय के स्रोत की भी जानकारी देनी होगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है.
 
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि अभी तक प्रत्याशियों को चुनावी हलफनामे में आय के स्रोत्र की जानकारी नहीं देनी होती है. याचिका में कहा गया है कि उमीदवार हलफनामे में अपनी जो आय बताते हैं वो चुनाव जीतने के कुछ समय बाद अक्सर काफी बढ़ जाती है.
 
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इसलिए चुनाव के पहले हलफनामे में उम्मीदवार को ये भी बताना चाहिए कि उसकी जो संपत्ति और और आय है उसका स्रोत क्या है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग और केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है.

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