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राज्य में एंट्री टैक्स मामला: केंद्र ने SC में कहा, GST बिल आने दो

राज्य में सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहले जीएसटी बिल पास होने दिया जाए उसके बाद कोई फैसला हो. राज्य पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान ही केंद्र ने यह बात कही.

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  • July 19, 2016 7:59 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. राज्य में सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पहले जीएसटी बिल पास होने दिया जाए उसके बाद कोई फैसला हो. राज्य पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. सुनवाई के दौरान ही केंद्र ने यह बात कही.
 
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केंद्र ने कहा, ‘पहले संसद में जीएसटी बिल पास होने दिया जाए. बिल पास होने तक सुप्रीम कोर्ट को इंतजार करना चाहिए.’ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके साथ ही और भी मुद्दे हैं जिनमें पुराना जमा टैक्स भी है.
 
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बता दें कि गुड्स को लेकर कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया है वो संविधान के दिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है. इस मामले में कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई की जा रही है.

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