ठीक हो चुके बेसहारा पागल मरीजों का पुनर्वास करें राज्य: SC

सुप्रीम कोर्ट ने देश के पागलखानों में रह रहे मानसिक रूप से ठीक हो चुके पुरुष और महिलाओं के पुनर्वास को लेकर नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के जरिए 6 राज्यों से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है, जिसमें यूपी, केरल, राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं.

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ठीक हो चुके बेसहारा पागल मरीजों का पुनर्वास करें राज्य: SC

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  • July 18, 2016 7:32 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देश के पागलखानों में रह रहे मानसिक रूप से ठीक हो चुके पुरुष और महिलाओं के पुनर्वास को लेकर नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के जरिए 6 राज्यों से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है, जिसमें यूपी, केरल, राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं.
 
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एक जनहित याचिका के मुताबिक जानकारी मिली है कि इन राज्यों में करीब 300 लोग ऐसे हैं जो ठीक होने के बाद भी मानसिक रोग अस्तपताल में हैं. इस मामले में अधिवक्‍ता गौरव बंसल ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली शहर स्‍थित एक पागलखाना का दौरा किया था, जहां से उसे जानकारी मिली कि 70-80 पुरुष व महिलाएं ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके परिजन उन्‍हें वापस लेने ही नहीं आए.
 
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कुछ ऐसी ही स्‍थिति देश के कई अन्‍य पागल खानों की भी है. ऐसे में इस मामले को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाएं और पागलखानों में ठीक हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार को निर्देश जारी किए जाएं जिससे कि पागलखानों में जिन लोगों के परिजन उन्‍हें मिलने या लेने नहीं आते, उनके लिए कुछ बेहतर किया जा सके और उन्‍हें फिर से समाज से जोड़ने का काम किया जा सके.

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