जमानत चाहिए तो 300 करोड़ जमा करें सुब्रत राॅय सहारा: SC

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. उनके साथ ही कंपनी के एक अन्य निदेशक आरएस दुबे को भी पैरोल मिली है. इस अवधि में रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.   इनख़बर से जुड़ें | एंड्रॉएड […]

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जमानत चाहिए तो 300 करोड़ जमा करें सुब्रत राॅय सहारा: SC

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  • July 11, 2016 11:54 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. उनके साथ ही कंपनी के एक अन्य निदेशक आरएस दुबे को भी पैरोल मिली है. इस अवधि में रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.
 
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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुब्रत राय यदि 3 अगस्त तक सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें फिर जेल जाना होगा. सहारा को सर्किल रेट के 90 फीसदी तक के रेट में प्रॉप्रटी बेचने की इजाजत भी मिल गई है.
 
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की कस्टडी पैरोल की अवधि को 11 जुलाई तक के लिए इस शर्त पर बढ़ाया था कि वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराएं. अगर वह 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपये जमा कराते हैं तो इस अवधि को आगे 3 अगस्त तक 300 करोड़ रुपए देने की शर्त पर बढ़ाया जा सकता है.
 
 

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