एस्सार फोन टैपिंग मामले में दिल्ली HC में फैसला सुरक्षित

एस्सार फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में मामले की एसआईटी जांच की मांग की है.

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एस्सार फोन टैपिंग मामले में दिल्ली HC में फैसला सुरक्षित

Admin

  • July 11, 2016 9:45 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली. एस्सार फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने याचिका दाखिल कर कोर्ट की निगरानी में मामले की एसआईटी जांच की मांग की है. आरोप है कि कंपनी द्वारा 2001 से 2006 तक पीएमओ के अधि‍कारियों समेत कई मंत्रियों और कारोबारियों की अवैध फोन टैपिंग की गई.
 
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सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कहा कि ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में आई और इसके प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए है. दिल्ली पुलिस से भी जांच करने को कहा गया है. सुरेन उप्पल ने अपनी याचिका में एस्सार कंपनी के उच्च अधिकारियों, केंद्र सरकार, सीबीआई और एस्सार के पूर्व अधि‍कारी बासित खान को पक्ष बनाया है.
 
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इससे पहले एस्सार कंपनी द्वारा कथित तौर फोन टैप मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने सख्त रुख अपनाया है. पीएमओ ने पूरे मामले में गृह मंत्रालय से रिपोर्ट तलब करते हुए जांच और कार्रवाई का निर्देश दिए हैं.
 

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