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2000CC की डीजल गाड़ियों से बैन पर SC में आज सुनवाई

राजधानी दिल्ली-एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों का रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक सोमवार को हट सकती है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले में अहम सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाने को तैयार है.

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  • July 4, 2016 5:03 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली-एनसीआर में 2000 या उससे ज्यादा सीसी डीजल एसयूवी और लग्जरी कारों का रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक सोमवार को हट सकती है. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले में अहम सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ग्रीन सेस लगाकर रोक हटाने को तैयार है. 
 
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बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपनी अर्जी में कहा था की 2000 सीसी से ज़्यादा के क्षमता वाले 110 डीज़ल एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाये.
 
सुप्रीम कोर्ट  ने रजिस्ट्रेशन के लिए छूट की मांग पर सख्ती दिखाई थी और दिल्ली सरकार से पूछा था कि एम्स की उस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाया गया है जिसमें एंबूलेंस के लिए मानक तैयार की सिफारिश की गई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा था.
 
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इस मामले में दिल्ली सरकार ने डीजल वाहनों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि इस आदेश की वजह से देश में कॉल सेंटर्स को नुकसान होगा, जिससे वह देश छोड़कर भी जा सकते हैं. इस मामले में दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई थी, उसने कोर्ट में याचिका डालकर मांग की थी कि एनसीआर से डीजल कैब को एक साथ नहीं हटाया जाए बल्कि धीरे-धीरे हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने पर रोड मैप देने के लिए कहा था.

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