मुंबई. कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 जुलाई को पेश होने को कहा है. विशेष न्यायाधीश पी.आर. भावके ने माल्या को 29 जुलाई को सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. वह फिलहाल ब्रिटेन में हैं.
मुंबई के समाचार-पत्रों में पेशगी के लिए प्रकाशित विज्ञापन में न्यायाधीश भावके ने कहा है कि माल्या ने धन की हेराफेरी रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत दंडनीय अपराध किया है.
9000 करोड़ के कर्ज में डूबे हैं माल्या
विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, युनाइटेड ब्रेवेरीज होल्डिंग्स और किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में लोन चुकाने के लिए ऑफर के दस्तावेज जमा किए थे. गौरतलब हो कि विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंको से 9000 करोड़ का कर्ज लिया था.
माल्या अब भी विदेश में
अदालत द्वारा बैंक से माल्या के मौजूदा ठिकानों के बारे में पूछे जाने पर बैंक ने कहा कि माल्या अब भी विदेश में हैं और भारत से लंदन जाने के बाद उन्होंने बैंक के अधिकारियों के साथ दो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दो मुलाकातें भी की थीं. माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों के गठजोड़ का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है. अकेले एसबीआई को ही कंपनी से 1,600 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने हैं.